Bihar Ration Dealer Recruitment 2021 |
Bihar Ration Dealer Recruitment 2021। माननीय उच्च न्यायालय पटना (बिहार) द्वारा 08/04/2021 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए है। बक्सर अनुमंडल अंतर्गत रिक्तियों में संशोधन उपमंडल पदाधिकारी बक्सर ने किया है। नीचे पूरी जानकारी पढ़ें ।
Bihar Ration Dealer Recruitment 2021
(बिहार) राशन डीलर भर्ती राशन डीलर बनने के लिए आवेदन करें
बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग पटना सिटी
Bihar Ration Dealer Recruitment 2021 बनने के लिए कैसे आवेदन करे |
बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत उचित मूल्य दुकान/सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान के लाइसेंस के लिए अनुसूची-1 के रूप में और स्वयं सहायता समूह, महिला/भूतमें सैनिक सहयोग समितियों के लिए अनुसूची-2 के रूप में आवेदन पत्र। अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर का कार्यालय नियत तिथि तक कार्यालय अवधि के दौरान पंजीकृत डाक से ही प्राप्त होगा।
नोट :- आवेदन पत्र के साथ, आपको पांच प्रतियों में अपना रंगीन पासपोर्ट आकार तस्वीर (हाल ही में सत्यापित) संलग्न करना होगा, जिसमें से एक तस्वीर आवेदन पत्र के शीर्ष दाएं कोने पर चिपकाई जानी है।
- आवेदक को हस्ताक्षर के लिए आवंटित स्थान के ठीक नीचे आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर डालना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र में सबसे ऊपर पंचायत/वार्ड संख्या और आरक्षण श्रेणी का उल्लेख करना होगा, जिसके लिए पंचायत/वार्ड और आरक्षण श्रेणी आवेदन कर रहे हैं।
- शैक्षिक योग्यता/कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए ।
- आरक्षित वर्ग के आवेदक को आवेदन के साथ सर्किल ऑफिसर(CO) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।
- संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए सर्किल ऑफिसर(CO) द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
- कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर से जारी आचरण से संबंधित शपथ पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी है। यदि आप एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन पत्र रद कर दिया जाएगा।
- जिन पंचायतों/वार्डों में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियों की सिफारिश की जाती है, यदि अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ये रिक्तियां अनुसूचित जाति के आवेदकों से भरी जाएंगी।
- इसलिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों वर्गों के आवेदक ऐसी पंचायतों/वाडों में आवेदन कर सकते हैं।
- खतियान/केवला की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और खेसरा और रकबे से संबंधित अपडेटेड रेंट रसीद, जिस जगह आवेदक जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहता है, उसके खाते में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- विस्तृत जानकारी के लिए state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।
Bihar Ration Dealer Recruitment रिक्तियों की संख्या :- 40
Bihar Ration Dealer Recruitment Age और Education Qualification |
उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा: बशर्ते कि कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी। यदि कंप्यूटर ज्ञान की समानता है तो अधिक योग्य को वरीयता दी जाएगी और यदि उसमें समानता होगी तो वृद्ध व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।]
Bihar Ration Dealer Recruitment Salection process एवं Application Fee |
प्राप्त सभी आवेदनों की जांच संबंधित पूर्ति निरीक्षक/विपणन/अधिकारी द्वारा की जाएगी। जांच के बाद उपमंडल अधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे। जिला स्तरीय चयन समिति के बाद चयनित आवेदक को एक हजार रुपये का ट्रेजरी चालान के माध्यम से लाइसेंस शुल्क जमा करने के बाद संबंधित उपमंडलाधिकारी सह लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।
Bihar Ration Dealer Recruitment आवेदन जमा करने की Last date |
अनुमंडल वार अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक द्वारा 30.06.2021 अपराह्न 05.00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
नोट:- निर्धारित समय के बाद जमा किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
Bihar Ration Dealer Recruitment Office Address for Submission of Application |
दिनांक- 30/06/2021 उपखण्ड कार्यालय बक्सर, कार्यालय के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जायेंगे।
Who can apply for Ration Dealer? |
- स्वयं सहायता समूह
- महिला समूह समितियां
- भूतपूर्व सैनिक समूह समितियां
- शिक्षित, बेरोजगार,
- संबंधित शहर के निवासी
- नोट :- आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए संलग्न आवेदन के साथ संबंधित जाति के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी देना अनिवार्य है। .
Who can not apply for Buxar (Bihar) Ration Dealer? |
- एक ही परिवार या संयुक्त परिवार के आवेदक आवेदन नहीं कर सकते।
- अपने कार्यकाल के दौरान काम कर रहे निर्वाचित सदस्य आवेदक आवेदन नहीं कर सकते।
- जैसे मुखिया, पंच, वार्ड सदस्य आदि। आटा चक्की के मालिक या उसके निकट संबंधियों को आवेदन करने की अनुमति नहीं है।
- नाबालिग या पागल या दिवालिया उचित मूल्य की दुकान नहीं दी जाएगी।
- सरकारी पदों पर कार्यरत व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान यानि डीलरशिप नहीं मिल सकती है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार या किसी भी आपराधिक मामले में संयुक्त सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान की सदस्यता नहीं मिलेगी।
नोट:- राशन डीलर बनने के लिए अलग-अलग जिलों के अनुसार नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। फिलहाल बक्सर अनुमंडल में अधिसूचना व आवेदन प्रक्रिया शुरू है। बिहार के अन्य जिलों की अधिसूचना एवं आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ होते ही इस वेबसाइट www.biharhelp.in पर प्रकाशित कर दी जायेगी.
दोस्तों अभी सिर्फ बॉक्सर जिला में आया है नोटिस आप अपने जिला के लिए इंतजार करे